- राजनीतिक दलों द्वारा अधिकृत एजेंट रेंडमाइजेशन, स्ट्रांग रूम में सीलिंग एवं अन्य निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान रहें उपस्थित।
- सभी राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करें कार्य।
- निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से एक पृथक बैंक खाता रखना अनिवार्य।
- द्वितीय रेंडमाईजेशन 15 अप्रैल को, 18 अप्रैल को मशीनों की कमिशनिंग।
- राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई आदर्श आचार संहिता की जानकारी।
राजनांदगांव 08 अप्रैल 2024 // सामान्य प्रेक्षक श्री शशि रंजन, पुलिस पे्रक्षक श्री योगेन्द्र कुमार, व्यय प्रेक्षक श्री प्रवीण रंजन की उपस्थिति में कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर श्री संजय अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सामान्य प्रेक्षक श्री शशि रंजन ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों द्वारा अधिकृत एजेंट रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान जरूर उपस्थित रहें। डाक मतपत्र के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के चिन्हांकित वृद्धजन एवं दिव्यांगजनों के डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान करने के दौरान सूचना दी जाएगी। टीम के साथ राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट अवश्य जाएं तथा स्ट्रांग रूम में सीलिंग की प्रक्रिया के दौरान जरूर उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक सूचना मिलने पर जरूर उपस्थित रहें। पुलिस पे्रक्षक श्री योगेन्द्र कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरूप भय मुक्त वातावरण में नागरिक मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तथा अन्य स्थानों में मतदाताओं को किसी प्रकार की धमकी, अवैध सामग्री का वितरण, अभ्यर्थी की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुददों के संबंध में सूचना प्रदान करें। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने कहा।
व्यय प्रेक्षक श्री प्रवीण रंजन ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से एक पृथक बैंक खाता रखना अनिवार्य है। निर्वाचन के दौरान सभी प्रकार के व्यय इसी खाते से किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी 95 लाख रूपए से अधिक व्यय नहीं कर सकते हैं। इस दौरान खाते के सत्य प्रतिलिपि को भी प्रस्तुत करना है। लेखा पंजी की जांच अभ्यर्थी को लेखा दल से कराना है। 12 अप्रैल, 18 अप्रैल एवं 23 अप्रैल 2024 को इसके लिए नियत किया गया है। इन तिथियों में अभ्यर्थी अथवा उनके अभिकर्ता लेखा पंजी के साथ कलेक्टर कार्यालय राजनांदगांव में लेखा दल के समक्ष उपस्थित होकर लेखा जांच कराएंगे।
कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरूप स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आवश्यक कार्य किया जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव अंतर्गत कुल 15 अभ्यर्थियों के मध्य निर्वाचन होगा। ईव्हीएम व वीवीपैट एवं मतदान सामग्री का वितरण 25 मार्च 2024 को पूर्वान्ह 7 बजे से संबंधित जिले के विधानसभा हेतु नियत स्थल पर किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि सुरक्षा एवं निर्वाचन से संबंधित किसी भी बात के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करें। सभी राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करें तथा नियमों के दायरे में रहते हुए प्रचार-प्रसार का कार्य करें। उन्होंने बताया कि मतदान कार्य में लगे मतदान कर्मियों को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र एवं डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के एजेंटों को इस संबंध में सूचना प्रदान करें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य श्रेणी अंतर्गत पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई है। भारत निर्वाचन आयोग से स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडियाकर्मी एवं भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को डाकमत पत्र की सुविधा प्रदान की गई है। पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग ने कहा कि किसी तरह का खतरा होने पर अभ्यर्थी को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अभियान के दौरान, नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि जहां सुरक्षा की ज्यादा जरूरत हो, वहां समय के पहले बताएं, ताकि सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल की व्यवस्था की जा सके। सभी मतदाता निर्भीक रहें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर जरूर जानकारी प्रदान करें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खेमलाल वर्मा ने बताया कि मतदान शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को होगी। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक एवं मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संपन्न होगा। मतदान के बाद वितरण स्थल पर ही नियत काउण्टर पर मतदान सामग्री जमा की जाएगी। मतगणना मंगलवार 4 जून 2024 को सुबह 8 बजे से विधानसभावार नियत गणना स्थल पर मतगणना की जाएगी। कबीरधाम जिले में आदर्श कृषि उपज मंडी समिति तालपुर कवर्धा, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग पिपरिया खैरागढ़, राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाऊसिंग बसंतपुर कैम्प राजनांदगांव तथा मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले में शासकीय लाल श्याम साह कॉलेज मोहला को स्ट्रांग रूम एवं काउंटिंग सेंटर बनाया गया है।
उल्लेखनीय है कि ईव्हीएम का प्रथम रेण्डामाईजेशन 27 मार्च 2024 को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया और विधानसभावार चयनित मशीनों की सूची उन्हें प्रदाय किया गया है। ईव्हीएम का द्वितीय रेण्डामाईजेशन 15 अप्रैल 2024 को पूर्वान्ह 11 बजे कलेक्टर कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में अभ्यर्थियों की उपस्थित में प्रेक्षक के समक्ष रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया जाकर मतदान केन्द्रवार चयनित मशीनों की सूची अभ्यर्थियों को प्रदाय किया जायेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉपोरेशन बसंतपुर कैम्पस राजनांदगांव स्थित स्ट्रांग रूम में मतदान केन्द्रवार ईव्हीएम व वीवीपैट को जमाने का काम 16 अप्रैल 2024 को किया जायेगा। मशीनों की कमीशनिंग 18 अप्रैल 2024 को पूर्वान्ह 10 बजे से की जायेगी।
निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। आदर्श आचरण संहिता का प्रभाव 6 जून 2024 तक रहेगा। प्रचार-प्रसार हेतु धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जायेगा। प्रचार प्रसार की समयावधि सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच ही होगी। शासकीय व सार्वजनिक स्थलों का उपयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा। धारा 144 सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र में प्रभावशील है। बिना अनुमति के कोई निजी, सामजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक कार्यक्रम जिसमें 5 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना हो, नहीं हो सकेंगे। छूट प्राप्त व्यक्ति अथवा संस्था को छोड़कर अन्य कोई भी अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगें। ध्वनि विस्तार यत्रों का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति से ही कर सकेंगे। राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी प्रचार-प्रसार हेतु अस्थाई कार्यालय खोलने, वाहनों का उपयोग करने, सभा, रैली इत्यादि करने सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करेंगे। मतदान की समाप्ति के समय से 48 घण्टे पहले ऐसे सभी व्यक्ति जो लोकसभा क्षेत्र के निवासी मतदाता, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता अथवा जो राजनीतिक कार्य से भिन्न अन्य सामाजिक, व्यवसायिक कार्यों से क्षेत्र में है, को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को लोकसभा क्षेत्र छोड़कर जाना होगा।
राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेंगी। लोकसभा स्तर पर भी एमसीएमसी कमेटी गठित की गई है। मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व की अवधि में प्रकाशित किये जाने वाले सभी प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन आवश्यक है। इस दौरान सी-विजिल, वोटर हेल्प लाईन, सुविधा एवं अन्य आवश्यक पोर्टल के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।